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रेस्टोरेंट, होटल और फूड फैक्ट्री वालों के लिए जरूरी खबर! FSSAI ने चाकू और कटिंग इक्विपमेंट को लेकर लागू किया नया नियम

 Written By: Shivendra Singh
 Published : Jun 18, 2026 12:56 pm IST,  Updated : Jun 18, 2026 12:56 pm IST

रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और फूड फैक्ट्री चलाने वालों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। FSSAI ने फूड सेफ्टी को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब खाने की तैयारी और पैकेजिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल करना होगा।

फूड बिजनेस मालिकों के...- India TV Hindi
फूड बिजनेस मालिकों के लिए FSSAI की नई गाइडलाइन्स Image Source : CANVA

रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और फूड फैक्ट्रियों में खाने की क्वालिटी को लेकर अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को निर्देश दिया है कि वे खाने की चीजों की कटाई, तैयारी और प्रोसेसिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड और अन्य कटिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल करें। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

FSSAI के अनुसार, उनके संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जहां कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जंग लगे, टूटे-फूटे, पेंट किए गए या खराब क्वालिटी वाले चाकू और ब्लेड का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे उपकरण खाने को दूषित कर सकते हैं और उपभोक्ताओं की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि खाने के संपर्क में आने वाले सभी उपकरण फूड-ग्रेड, गैर-विषैले और जंग-रोधी सामग्री से बने होने चाहिए।

किन उपकरणों पर लागू होगा नियम?

नया निर्देश उन सभी उपकरणों पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल खाने की चीजों की कटाई, स्लाइसिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और तैयारी में किया जाता है। इसमें चाकू, ब्लेड, स्लाइसर मशीनें, कटिंग उपकरण और फूड प्रोसेसिंग टूल्स शामिल हैं। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि इन उपकरणों को साफ-सुथरी और अच्छी स्थिति में बनाए रखना भी जरूरी होगा।

खाने की सुरक्षा पर क्यों है फोकस?

आपको बता दें कि जंग लगे या खराब उपकरणों से भोजन में धातु के कण, रासायनिक तत्व और बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से FSSAI ने राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को भी निरीक्षण के दौरान विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

FSSAI ने साफ कहा है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट, फूड फैक्ट्री या अन्य फूड कारोबार में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?

नए नियम लागू होने से खाने की क्वालिटी और सुरक्षा बेहतर होगी। होटल, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में साफ-सुथरे और सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से खाने में संक्रमण और प्रदूषण का खतरा कम होगा। इससे ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा।

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